नई दिल्ली: केंद्र सरकार एससी/एसटी समाज से आने वाले कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देती रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला संविधान पीठ में है, इसलिए इसपर आखिरी फैसला लेने का अधिकार उन्हीं के पास है. संविधान पीठ जबतक इस मामले में फैसला नहीं लेती है तब तक केंद्र सरकार एससी/एसटी सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देती रहेगी.
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पैरवी करने पहुंचे अतिरिक्त सॉलिस्टिर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा कि कमर्चारियों को प्रमोशन देना सरकार का दायित्व है. देश के अलग-अलग हाईकोर्ट के फैसलों के चलते केंद्र सरकार एससी/एसटी समाज के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे पा रही है. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसलों पर रोक लगाते हुए कि केंद्र सरकार प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है. (विस्तृत खबर थोड़ी देर में)
Source:-ZEENEWSView More About Our Services:-Mobile Database number Provider and Digital Marketing
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